अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगा दी है|

अवकाश पीठ ने पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन करने के लिए ईडी की याचिका पर 2-3 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है



  • दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
  • राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को दे दी थी जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक को बरकरार रखा है और इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब केजरीवाल तिहाड़ जेल से आज रिहा नहीं हो पाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में नियमित जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने इस फैसले के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

2-3 दिन में आएगा हाई कोर्ट का फैसला

हाई कोर्ट ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आएगा। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को दी गई जमानत के आदेश के खिलाफ अपील की थी। हाई कोर्ट ने फिलहाल जमानत आदेश के अमल पर रोक लगा दी है और कहा है कि आदेश पारित होने तक यह रोक जारी रहेगी। अगले 2-3 दिनों में आदेश जारी होने की संभावना है।

कोर्ट ने ईडी को भी जमकर सुनाया

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जमकर सुना भी दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा हो जैसे अरविंद केजरीवाल आतंकी हों। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने जमानत के फैसले में कई साल पूछे हैं। कई बातों को ईडी साबित नहीं कर पाई है। हालांकि, ईडी ने कहा कि वो पूरे सबूत जुटाने के लिए और वक्त चाहते हैं। पूरी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।


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